Following increasing cases of accidents in adventure tourism activities in Kullu, the district administration has ordered to seal the unauthorized paragliding sites and take strict action on illegal river rafting in Beas.
Kullu deputy commissioner Yunus ordered SDMs and district tourism and development officer to destroy the paragliding infrastructure at Dobhi, Talogi, and Bijli Mahadev.
He said these are the hotspots for unauthorized paragliding. Three persons, including a tourist from Kerala, have died in paragliding mishaps at Dobhi recently.
Every year many tourists die while experiencing adventure activities like paragliding, river rafting, and hiking.
After administration received many complaints of river rafting at unauthorized stretches of Beas, it has tightened the screw on the operators and said nobody has the right to play with the lives of innocent people.
He ordered operators to ensure use of safety equipment and operate only on government authorized area. The administration has also imposed ba an on display of river rafting hording and the opening of booking counters along the national highway in Kullu-Manali.
Rafting operators have been asked to make their rules in favour of better tourism and safety of tourists and deposit it with Dthe C office within 10 days.
DC said associations would be responsible for the safety of the tourists. He asked paragliding and rafting operators to fix the charges for the services and display rates at appropriate places.
He also ordered the tourism department to print pamphlets with rates of the activities and distribute among tourists.
“We shall apply no tolerance policy on adventure sports. We are not against the activities and the operators who are earning their livelihood but we are against unauthorized activities. We receive many complaints regarding lack of safety from tourists and local residents,” Yunus said.
He added that new regulations are being prepared for adventure sports but existing regulations too are more than enough if followed honestly.
The DC further ordered to take strict action in case of misbehaves with tourists. “This brings notoriety to the state and harms tourism industry.
If any adventure activity operator is found drunk, his license would be cancelled immediately and we have a provision to fine him with Rs 25 thousand. The inspection teams will frequently check the equipment, licenses and will also carry out mthe edical examination.”
अवैध पैराग्लाईडिंग व राफ्टिंग करवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: यूनुस
साहसिक खेलों की विनियामक समिति की बैठक आयोजित
कुल्लू के जिला दण्डाधिकारी यूनुस ने कहा कि जिले के कुछ भागों में अवैध ढंग से करवाई जा रही पैराग्लाईडिंग व राफ्टिंग के मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है और दोषी पाए जाने पर कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। वह आज यहां साहसिक खेलों की विनियामक समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
यूनुस ने कहा कि जीवन को लेकर शून्य सहिष्णुता को अपनाया गया है और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। साहसिक खेलों की व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए और इसके लिए उपयुक्त तंत्र को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैलानियों तथा स्थानीय लोगों से सुरक्षा उपायों को लेकर शिकायतें आती हैं। डोभी तथा बिजली महादेव में पैराग्लाईडिंग अवैध ढंग से करवाई जा रही है। तलोगी में भी अनाधिकृत रूप से साहसिक गतिविधियां जारी रखने की शिकायतें हैं। उन्होंने इन स्थानों पर से पैराग्लाईडिंग की पूरी संरचना को हटाने के लिए एसडीएम तथा जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा हालांकि साहसिक खेलों के नियमन के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा दिशा-निर्देश भी खेलों के नियमन के लिए काफी हैं और इनका पूरी तरह अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी प्रकार का नुकसान पहंुचाना उनकी मंशा नहीं है, लेकिन अनाधिकृत तौर-तरीकों को अपनाने की भी अनुमति नहींे दी जा सकती। उन्होंने कहा की सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिना हैलमैट के पैराग्लाईडिंग करने के मामले भी सामने आते हैं। ऐसा करना जिंदगी को दांव पर लगाना है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित राफ्टिंग बोर्ड व काउंटर तुरंत से हटाने को कहा। उन्होंने एसोसियेशन को 10 दिनों के भीतर अपने स्थल का संविधान तैयार कर उन्हें सौंपने को कहा। उन्होंने साहसिक खेलों में मापदण्डों को अपनाने तथा लोगों की सुरक्षा को लेकर एसोसियेशन की जिम्मेवारी तय की।
साहसिक खेलों की दरों को महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करें
यूनुस ने कहा कि पैराग्लाईडिंग व राफ्टििंग की निर्धारित दरें हैं और सैलानियों की सुविधा के लिए इन दरों को डिस्पले किया जाए। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को साहसिक खेलों की दरों को दर्शाते हुए पैम्फलेट प्रकाशित करवाने तथा इन्हें पर्यटकों व साहसिक खेलों से जुड़े संगठनों को उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रायः सैलानी ओवरचार्ज को लेकर शिकायतें करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जिससे राज्य के पर्यटन को नुकसान होता है और साथ ही राज्य की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने साहसिक खेल संगठनों तथा टैक्सी चालकों को सैलानियों के साथ मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की बात कही ताकि राज्य का अच्छा संदेश देश के विभिन्न भागों तक पहुंचे।
सैलानियों से दुव्र्यवहार की शिकायतों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
उन्होंने पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलुकी अथवा दुव्र्यवहार करने पर नजर रखने तथा कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में यदि राफ्टर पाया जाता है तो उसका लाईसेन्स तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना करने का भी प्रावधान है। उन्होंने इस संबंध में समितियों को समय-समय पर निरीक्षण के दौरान राफ्टर का मेडिकल परीक्षण करवाने के भी निर्देश दिए।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी उपमण्डलाधिकारियों (ना) को जिला की तर्ज पर विनियामक समितियांे का गठन करने को कहा। उन्होंने साहसिक स्थलों के औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए और नियमों को लेकर किसी प्रकार की उल्लघंना पर सख्ती से निपटने को कहा। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को साहसिक खेलों के लाईसेन्स जारी करते समय सावधानी बरतने को कहा।
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